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उत्तराखंड में बिजली कनेक्शन लेना हुआ महंगा: लागू हुए नए नियम, जानिए अब कितना देना होगा चार्ज

देहरादून। उत्तराखंड में एक नवंबर से बिजली का नया कनेक्शन लेना महंगा हो गया है, जिसके लिए राज्य स्तर पर नए नियम और दरें लागू कर दी गई हैं। उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग द्वारा जारी इन नए आदेशों के तहत चार किलोवाट तक के बिजली कनेक्शन के लिए सर्विस लाइन चार्ज में भारी बढ़ोतरी की गई है।

इस बदलाव के प्रभाव से बीपीएल श्रेणी के उपभोक्ताओं को 100 रुपये की जगह अब 150 रुपये देने होंगे, जबकि सामान्य उपभोक्ताओं के लिए यह चार्ज 1000 रुपये से बढ़ाकर 1400 रुपये कर दिया गया है। नियामक आयोग ने कनेक्शन लेने की प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने का दावा किया है ताकि उपभोक्ताओं को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना न करना पड़े।

नए नियमों के अनुसार, व्यक्तिगत साइट निरीक्षण और एस्टीमेट की पुरानी जटिल प्रक्रिया को अब पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। साथ ही, प्रीपेड मीटर कनेक्शन लेने वाले बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत दी गई है, क्योंकि ऐसे उपभोक्ताओं से किसी भी प्रकार की सिक्योरिटी राशि नहीं ली जाएगी।

इन नए प्रावधानों के तहत प्रीपेड मीटर उपयोगकर्ताओं को सिक्योरिटी के साथ-साथ अतिरिक्त सिक्योरिटी चार्ज से भी पूरी छूट दी जाएगी। ऐसे उपभोक्ताओं से केवल प्रीपेड मीटर का चार्ज ही लिया जाएगा, जिससे उन्हें आर्थिक मोर्चे पर बड़ी राहत मिलेगी।

उत्तराखंड विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष एम.एल. प्रसाद ने स्पष्ट किया है कि इन संशोधनों का मुख्य उद्देश्य बिजली उपभोक्ताओं के लिए व्यवस्था को सुगम बनाना है। इस संबंध में जारी आदेशों पर अध्यक्ष एम.एल. प्रसाद के अलावा सदस्य विधि अनुराग शर्मा और सदस्य तकनीकी प्रभात किशोर डिमरी के हस्ताक्षर शामिल हैं।

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